प्रतापगढ़ सदर तहसील के तहसीलदार विनय द्विवेदी की नजरों में एसडीएम सदर का मौखिक आदेश सर्वोपरि और डीएम प्रतापगढ़ के आदेश को समझते हैं, कूड़ा

संसद द्वारा पारित कानून जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 का सदर तहसीलदार विनय द्विवेदी द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अधिनियम में वर्णित धाराओं को दरकिनार करते हुए स्वतः नया कानून बनाकर उसे प्रतिपादित किया जा रहा है। कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कार्यालय ज्ञाप- पत्र संख्या-3148/शिविर-2024, दिनांक:- 06 फरवरी, 2024 को जाँच हेतु तहसीलदार सदर को नामित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम तहसीलदार सदर द्वारा कोई जाँच नहीं की गई और जब आवेदक जाँच आख्या की सूचना माँगा तो उसे उपलब्ध न होने का बहाना बनकर वांछित सूचना देने से मना करना यह सिद्ध करता है कि विनय द्विवेदी जैसे अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं…

तहसील सदर के तहसीलदार विनय द्विवेदी नियमों को ताक पर रखकर करते हैं, काम

तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी जैसे अधिकारी देश की नौकरशाही के लिए किसी कलंक से कम नहीं… 

प्रतापगढ़। सदर तहसील में तैनात विनय द्विवेदी देखने में बहुत ही सीधे और सरल स्वाभाव के हैं, परन्तु हकीकत में वह बहुत ही बारीक और होशियार के किस्म के अधिकारी हैं। किसी काम के लिए जिसकी जवाबदेही उनकी स्वयं की होती है, उस पर भी अपने अधीनस्थ से हस्ताक्षर कराकर उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करना उनका काम है। हालांकि उनका प्रतापगढ़ से तवादला हो चुका है, परन्तु अभी रिलीव नहीं हुए हैं।

एक दर्जन से अधिक प्रार्थना पत्र जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 के तहत तहसील सदर से माँगी गई हैं, परन्तु तहसीलदार विनय द्विवेदी जी हैं कि उनके कान से जूं तक नहीं रेंगती। कुछ सूचनाएं जिलाधिकारी कार्यालय से माँगी गई हैं तो कुछ सीधे तहसील सदर से माँगी गई हैं। सूचना निर्धारित समय पर न देने की दशा में अपीलीय अधिकारी / जिलाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील भी आवेदको द्वारा की जा चुकी हैं, फिर भी तहसीलदार सदर पर कोई असर नहीं पड़ा।

जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 के तहत जो आवेदन जनसूचनाधिकारी के समक्ष जाता है, उसे निर्धारित समय 30 दिन के अन्दर सूचना दिए जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तैनात जनसूचनाधिकारी आवेदको को सूचना न देना पड़े, इसके लिए जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील का प्रकाश में आया है।

सादर तहसील के तहसीलदार विनय द्विवेदी द्वारा प्रमन मिश्रा द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक- 22/06/2024 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय में जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 के तहत प्रार्थना पत्र देकर दो विन्दुओं की सूचना चाही गई है। वांछित सूचना ऐसी न थी कि जिसे जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 के अंतर्गत न दिया दिया सके, परन्तु तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 की धज्जियाँ उड़ा दी।

प्रथम विन्दु की सूचना में आवेदक प्रमन मिश्र द्वारा दिनांक-06/02/2024 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त के क्रम में कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कार्यालय ज्ञाप- पत्र संख्या-3148/शिविर-2024, दिनांक:- 06 फरवरी, 2024 को जाँच हेतु तहसीलदार सदर को नामित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम तहसीलदार सदर द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति प्रदान की जाए।

दूसरे विन्दु की सूचना में आवेदक प्रमन मिश्र द्वारा दिनांक- 06/02/2024 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित शिकायती पत्र जिसे क्रम संख्या- 555 R/07/02/2024 के तहत नायब तहसीलदार नगर को दिनांक:- 12/02/2024 को जाँच के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में जाँच रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें। सूचना न देने पड़े, इसके लिए एक साजिश के तहत तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी वांछित सूचना उपलब्ध न होने के कारण सूचना नहीं दी जा सकती। तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी को सूचना न देना पड़े, इसलिए उन्होंने जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 को तार-तार कर दिया।

आवेदक को जो सूचना ग्राह्य होनी है, वह जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी को जाँच करने के लिए कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कार्यालय ज्ञाप- पत्र संख्या-3148/शिविर-2024, दिनांक:- 06 फरवरी, 2024 को जाँच हेतु तहसीलदार सदर को नामित किया गया था। जबकि उसी प्रकरण में उप जिलाधिकारी सदर प्रतापगढ़ उदय भान सिंह के मौखिक आदेश पर यही तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने एकांगी जाँच आख्या भेजा था, जिसे एक वाद उप जिलाधिकारी सदर प्रतापगढ़ ने स्वीकार करते हुए अपने न्यायालय में उसे योजित कर लिया है और उस पर सुनवाई कर रहे हैं।

इस षड्यंत्र में तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार सिटी आनंद यादव को भी शामिल किया और जनसूचनाधिकारी के पद नाम से दी जाने वाली सूचना पर नायब तहसीलदार सिटी से भी हस्ताक्षर करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का प्रयास किया गया है, जबकि जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 के अंतर्गत दी जाने वाली सूचानाओं में सिर्फ जनसूचनाधिकारी के हस्ताक्षर से सूचना दिए जाने का प्राविधान है, परन्तु तहसीलदार अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने साथ अपने अधीनस्थ का भी हस्ताक्षर करवा सूचना दिए जाने से बचा गया और जनसूचना अधिकार अधिनयम- 2005 की धज्जियाँ उड़ाई गई।

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