नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने सुनाई 8 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 8 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई, सजा
सहारनपुर : थाना नांगल जनपद सहारनपुर की नाबालिग लड़की को अभियुक्त संदीप पुत्र इकराम निवासी- पठौडी बक्काल, थाना- नांगल, जनपद- सहारनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर यौन शोषण की सूचना पर दिनांक 30.06.16 को वादी तहरीर के मुताविक मु0अ0स0- 174/16 धारा- 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में थाना-नांगल पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियोग एसटी नं0 115/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मानेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर द्वारा आज दिनांक 21.01.22 को अभियुक्त संदीप पुत्र इकराम को मु0अ0स0 174/16 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 8 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।