सीजेएम कोर्ट के आदेश से पुलिस महकमें में हड़कंप; तत्काल एसपी समेत 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश
गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने बर्खास्त (सेवाच्युत) मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह के 156 (3) के प्रार्थना- पत्र को स्वीकार करते हुए चंदौली की क्राइम ब्रांच सहित 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश नंदगंज थाना पुलिस को दिया है। साथ ही विवेचना का आदेश दिया है। 21 सितंबर को गाजीपुर के नंदगंज पुलिस को कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली और प्रभारी निरीक्षक पद का दुरपयोग प्रयोग करके प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली करने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि वसूली की सूची आवेदक अनिल कुमार सिंह के द्वारा वायरल कर किया गया था। नाराज होकर तत्कालीन एसपी चंदौली ने 28 फरवरी 2021 को कांस्टेबल को बर्खास्त किया था।
अनिल कुमार सिंह के अधिवक्ता मन्नू लाल ने बताया आवेदक की सादे वर्दी में कुछ लोगो ने 5 सितंबर 2021 को उसके ससुराल नंदगंज थाना के बड़हरा गांव से अपहरण किया गया था। अपहरण की सूचना उसकी पुत्री खुशबू ने 112 नंबर को दिया था। इस मामले में कार्यवाही न होने पर उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें यह भी बताया गया था कि भ्रष्टाचार उजागर करने के मामले में चार लोगों की हत्याएं हो चुकी थी और उसका अपहरण भी हत्या की नीयत से ही किया गया था। गाजीपुर कोर्ट द्वारा दिए गए। आदेश में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षी तक कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है।