भारत सरकार ने धोखाधड़ी और साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए 85 लाख मोबाइल के काटे कनेक्शन

दूरसंचार विभाग (DoT) ने धोखाधड़ी से निपटने और दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 85 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं। DoT द्वारा विकसित AI-आधारित टूल के विश्लेषण के बाद काटे गए इन कनेक्शनों में साइबर अपराध गतिविधियों से जुड़े 6.78 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के साथ- साथ  78.33 लाख मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं जो फ़र्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करके प्राप्त किए गए थे।

मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए अपने ‘know your customer’ (केवाईसी) ढांचे को और मजबूत करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं। विनियमनों में अब उन सभी पॉइंट्स ऑफ सेल (PoS) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिनमें फ्रैंचाइज़ी, वितरक और एजेंट शामिल हैं, जो ग्राहकों का नामांकन करते हैं और दूरसंचार लाइसेंसधारियों की ओर से सिम कार्ड जारी करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक नामांकन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, दूरसंचार कंपनियों को प्रत्येक PoS का निर्विवाद सत्यापन करना आवश्यक है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, PoS के व्यवसाय के स्थान और स्थानीय निवास का के पते का सत्यापन और साथ ही जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (LSA) में पुलिस सत्यापन शामिल है। इसके अतिरिक्त, अब PoS (पॉइंट ऑफ सर्विस) को इंटर-सर्विस समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, जो उनके कर्तव्यों, संचालन की सीमा और अनुपालन न करने पर दंडों को स्पष्ट करते हैं।

नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलिप्त या गलत जानकारी देने वाले PoS को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, ब्लैक लिस्ट में डाले गए PoS द्वारा नामांकित सभी मोबाइल ग्राहकों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई PoS 31 जनवरी 2025 के बाद भी बिना पंजीकरण के ग्राहकों को नामांकित करना जारी रखता है, तो उस पर प्रति मामले 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

KYC प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, DoT ने मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इन परिवर्तनों में बल्क कनेक्शन्स ढांचे को समाप्त कर बिजनेस कनेक्शन्स ढांचे को लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक अंतिम उपयोगकर्ता के लिए एक्टिवेशन से पहले व्यक्तिगत KYC सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, Subscriber Identity Module (SIM) स्वैप या प्रतिस्थापन अनुरोधों के लिए एक अधिक कड़ी प्रक्रिया भी लागू की गई है। 1 जनवरी 2024 से, कागजी आधारित KYC प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी।

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