प्रतापगढ़ कोर्ट ने अवैध सम्बन्ध में हत्या की दोषी मां व उसके प्रेमी को सुनाई उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
प्रतापगढ़। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अवैध सम्बन्ध के चलते हत्या के मुकदमे में मंगलवार को जिला जज अब्दुल शाहिद ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या के दोषी मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बीएनएस में दर्ज मुकदमे में हत्या के मामले में यहां ही नहीं प्रदेश का पहला फैसला आया है।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर किठौली निवासी अवधेश कुमार ने बीते 6 जुलाई को केस दर्ज कराया था कि पत्नी और गांव के रोशन लाल ने मिलकर बेटे उमेश की गला घोंटकर हत्या कर दी है। अवधेश के अनुसार वह गुजरात में रहकर ट्रक चलाता था। कुछ महीने वहां रहकर घर आता था। घर पर पत्नी सरस्वती, मझला बेटा उमेश व छोटा बेटा किशन रहते थे।
बड़ा बेटा मुकेश भोपाल में रहता था। पत्नी सरस्वती गांव के ही रोशन लाल से प्राय: बात फोन पर बात करती थी। उसका घर पर भी आना जाना था। यह बात मझले बेटे उमेश को नागवार लगती थी। उसने फोन पर मुझे इसकी जानकारी दी तो पत्नी और प्रेमी ने उसको रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। गांव वालाें से चर्चा की तो उन्होंने भी रोशन लाल से पत्नी सरस्वती के अवैध संबंध की बात कही थी।
छोटे बेटे किशन ने बताया कि एक जुलाई को प्रेमी रोशन लाल ने मझले बेटे उमेश की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी सरस्वती ने बेटे को पकड़े हुई थी। 5 जनवरी को बेटे उमेश का शव कुएं में मिला था। जिला न्यायाधीश ने गवाहों के बयान के आधार पर पत्नी सरस्वती देवी और प्रेमी रोशन लाल को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर कोर्ट ने छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी योगेश कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने की है।