ध्वस्तीकरण मामले में याचिकाकर्ता सुल्तान हसन को मिली दो महीने तक की मोहलत, निर्धारित अधिकारी दो महीने में सुनवाई कर करें, निस्तारण

नजूल सरकार की वह भूमि जो खाली पड़ी थी, जिसमें नीम का पेड़ भी था, उसे कुछ दिनों पहले अतिक्रमणकर्ताओं ने बेंच दिया…

एडवांस आई सेंटर की होर्डिंग लगाकर घर के बगल सरकरी नजूल सरकार की भूमि पर कर लिया अतिक्रमण…

प्रतापगढ़। WRIC संख्या- 6515/2026 के तहत डबल बेंच के जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, एवं सौरभ लवानिया ने सुनाया फैसला, नहीं दी विशेष राहत ! निर्धारित अधिकारी (Prescribed Authority) को सुनवाई के लिए दो महीने का दिया है, समय।

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (राजस्व), लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य प्रतिवादी को याचिकाकर्ता सुल्तान हसन ने बनाया था, पक्षकार। नजूल सरकार की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने वाले सुल्तान हसन ने हाईकोर्ट इलाहबाद खंडपीठ लखनऊ में दाखिल की थी, रिट पिटीशन।

1. दाखिल रिट पिटीशन में दिनांक- 19/06/2026 को हुई सुनवाई और डबल बेंच की कोर्ट ने जारी किया आदेश।

2. यह याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत पाने के लिए दायर की गई है।

(i)- सर्टिओरारी (certiorari) के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करके, विपक्षी पार्टी नंबर 2 द्वारा जारी 11/5/2026 के ‘कारण बताओ नोटिस’ (show cause notice) को रद्द किया जाए।

(ii)- न्याय के हित में, विपक्षी पार्टियों को मैंडमस (mandamus) के तहत आदेश या निर्देश दिया जाए कि वे पुरानी क्षतिग्रस्त टीन शेड की जगह पर बनाई गई नई टीन शेड को न गिराएं।

3. दिनांक- 18.06.2026 के आदेश के तहत, राज्य के वकील (State Counsel) को इस मामले में पूरी जानकारी/निर्देश लेने का निर्देश दिया गया था।

4. जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो राज्य के वकील श्री मनीष मिश्रा ने संबंधित अधिकारी से मिले निर्देशों के आधार पर कहा कि उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, 1958 (जिसे आगे ‘1958 अधिनियम’ कहा जाएगा) की धारा 10 के तहत शुरू किए गए मामले के निपटारे के बाद, यदि आवश्यक हुआ, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही निर्धारित अधिकारी (Prescribed Authority) के समक्ष पेश हो चुका है और दिनांक- 10/06/2026 को अपनी आपत्तियां दाखिल कर चुका है, जिन पर अंतिम आदेश पारित करते समय निर्धारित अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को कोई नया निर्माण करने का अधिकार नहीं है।

कोतवाली नगर के कपूर चौराहे पर दिनांक- 17 जून, 2026 को ध्वस्तीकरण के लिए पहुँची था, भारी संख्या में पुलिस बल…

विनियमित क्षेत्र से सुल्तान हसन को दी गई थी, दिनांक- 11/5/2026 को “कारण बताओ नोटिस”

5. याचिकाकर्ता की वकील सुश्री कामिनी सिंह ने कहा कि तय अधिकारी (Prescribed Authority) के पास मामला लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘ढांचों को गिराने के मामले में निर्देश’ (In Re: Directions in the matter of Demolition of Structures) – रिट याचिका (आपराधिक) संख्या- 162/2022 और रिट याचिका ( सिविल) संख्या- 328/2022 (जो 2024 INSC 866, दिनांक- 13/11/2024 में दर्ज है ) – में दिए गए फैसले में ढांचों को गिराने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और अधिकारियों को उन निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

6. हमने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड को देखा है।

7. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है-

(i) तय अधिकारी (Prescribed Authority) आज से दो महीने के भीतर मामले की कार्यवाही पूरी करेंगे।

(ii) इस बीच, दोनों पक्ष विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति (status quo) बनाए रखेंगे।

(iii) यदि आवश्यक हुआ, तो अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ ऊपर बताए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 13/11/2024 के फैसले के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करेंगे।

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