हिस्ट्रीशीटर सहित 8 लोगों पर न्यायालय के आदेश पर थाना लीलापुर में दर्ज हुआ सामूहिक दुष्कर्म, गैर-इरादतन हत्या के प्रयास सहित SC/ST एक्ट का मुकदमा

हिस्ट्रीशीटर द्वारा सार्वजानिक रूप से दलित महिला की पिटाई का वीडियो हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल…

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, प्रतापगढ़ के समक्ष फौजदारी प्रकीर्ण संख्या-312/2026 कुसुम देवी बनाम विक्रम सिंह आदि। थाना लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक- 19.06.2026 को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराना सुनिश्चित करे…

पुलिस की लीलापोती की खुल सकती है, पोल

पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 173 (4) बीएनएसएस में कथन किया गया है कि वह अनुसूचित जाति चमार की महिला है। उक्त अभियुक्तगण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं है। घटना दिनांक- 30.05.2026 समय लगभग 9.30 बजे सुबह की है। पीड़िता अपने पुत्र के साथ अपने पुराने मकान जो अनुसूचित जाति की आबादी में स्थिति है, में थी। पुरानी रंजिश को लेकर विक्रम सिंह सुत वीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम उपरोक्त द्वारा पीड़िता का पुराना मकान खाली करने व जान से मारने की धमकी देने लगा तो हाथा-पाई हो गयी।

उक्त विक्रम सिंह पीड़िता के पुत्र को मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया, पीड़िता का पुत्र अपनी जान बचाने के लिए भागा। उक्त विक्रम सिंह जरिए फोन पुष्पेन्द्र सिंह सुत पुरूषोत्तम सिंह, संजय सिंह उर्फ राजू सिंह सुत उदयराज सिंह, राहुल यादव सुत रामचन्द्र उर्फ राजू सिंह सुत उदयराज सिंह, राहुल यादव सुत रामचन्द्र यादव निवासीगण ग्राम उपरोक्त व अरविन्द सिंह सुत लाल कुंवर, बहादुर सिंह निवासी- तेजगढ़, थाना- लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़ को बुलाया।

उपरोक्त सभी लोग हाथ में लाठी, डण्डा आदि लेकर मौके पर आये, उक्त सभी लोग पीड़िता को घेर लिये, उक्त विक्रम सिंह पीड़िता को मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए कहा कि मार डालो साली चमाइन को इतना कहते हुए उक्त सभी लोग पीड़िता को पकड़ लिए तथा लात, घूंसा, चप्पल, डण्डा आदि से बुरी तरह मार-पीट कर घायल करके बेदम कर दिया। उक्त विक्रम सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह व लाल अरविन्द सिंह व राहुल यादव पीड़िता को घसीटते हुए दीवाल के पीछे ले गये। पुष्पेन्द्र सिंह पीड़िता को जमीन पर गिरा कर पकड़े रहे तथा विक्रम सिंह पीड़िता को नंगी करके पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया।

उक्त पुष्पेन्द्र सिंह व राहुल यादव पीड़िता को जबरन बुलेट पर बैठाकर गांव सरवरियन का पुरवा के पास फेंक दिये। राहगीर से मोबाइल मांग कर परिचित को सूचना दिया, पीड़िता किसी तरह प्राथमिक विद्यालय जोरई छतरपुर के पास पहुँची और चोटों के कारण बेहोश हो गयी। एम्बुलेन्स से आकर पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती हुई। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है, इस बात को डाक्टर साहब को बताया है। दिनांक- 31.05.2026 को पीड़िता ने अपनी पुत्री से थाना पर सूचना प्रार्थना पत्र भिजवाया, थाना पर एसओ ने प्रार्थना पत्र लिया और पीड़िता की पुत्री को डाट कर भगा दिया और पीड़िता का एफआईआर नहीं लिखा गया।

जिला पुरूष अस्पताले में हुए मेडिकल की रिपोर्ट की मूल प्रति थाना लीलापुर की पुलिस के पास है तथा जिला महिला अस्पताल में बलात्कार संबंधी हुए मेडिकल की रिपोर्ट अस्तपाल में ही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से व्यक्तिगत मिलकर व जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को व थाना लीलापुर की पुलिस को जरिए रजिस्ट्री दिये गये सूचना प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, शपथपत्र की छाया प्रति व मूल रजिस्ट्री रसीद, पीड़िता के शरीर पर आई चोटों का डॉक्टरी मुआयना की छायाप्रति व डाक्टर द्वारा थाना लीलापुर को लिखी चिट्ठी की छायाप्रति व चोटों की फोटो संलग्न प्रार्थना पत्र है।

पीड़िता ने अदालत से आग्रह किया किया कि उसका प्रकरण संज्ञेय व गंभीर प्रकृति का है। इसलिए एफआईआर लिखे जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायहित में है। जिस पर न्यायाधीश महोदय ने पत्रावली के अवलोकन से प्रश्नगत प्रकरण में थाने से प्राप्त आख्या कागज संख्या-17 ख/1 लगायत 17 ख/2 के अनुसार घटना दिनांक- 30.05.2026 समय करीब 9.30 बजे की है, जिसमें घटनास्थल पीड़िता के घर के पास स्थित कच्ची सड़क बहद ग्राम- पूरे पांण्डे कमोरा, थाना- लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़ का है।

पुलिस की रिपोर्ट में उलेख किया गया है कि पुरानी रंजिश होने के चलते दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर अन्य गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाने पर आमादा है। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा एसआई शिशिर पटेल द्वारा मु०अ० सं० 151/2026 धारा 115 (2),352,351 (3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया है। जो विवेचनाधीन है। उक्त घटना में मौके पर दोनों पक्षों से उपरोक्त लोग मौजूद थे। पीड़िता द्वारा विपक्षियों के विरूद्ध फर्जी घटना दिखाकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के उद्देश्य से दिया गया है। पीड़िता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) बीएनएसएस के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

अदालत ने पीड़िता की आग्रह को सुना और पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। पीड़िता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) बीएनएसएस स्वीकार किया जाता है तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराना सुनिश्चित करे। अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस तरह पीड़िता की कानूनी लड़ाई रंग लाई और उसकी फरियाद को अदलत ने सुनकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर लिखकर सक्षम अधिकारी से विवेचना कराने हेतु आदेश दे दिया।

देखना होगा के अब विवेचनाधिकरी निष्पक्ष विवेचना करते हैं अथवा अभी भी पुलिसिया खानापूर्ति करके आरोपियों को बचाने का कार्य करते हैं। चूँकि उक्त प्रकरण में जिस तरह पीड़िता की आवाज दबाने का कार्य थाना लीलापुर पुलिस कर चुकी है, उससे उसकी सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान लग चुके हैं। उक्त घटना के संबंध में थाना लीलापुर में एसआई शिशिर पटेल द्वारा वादी मुकदमा बनकर मु०अ० सं० 151/2026 धारा- 115 (2),352,351 (3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया है, वह शुरु से ही संदेह के घेरे में रहा। क्योंकि पुलिस सामान्य दशा में मुकदमा लिखती नहीं और यहाँ तो घटना घटित होते ही बिना विलम्ब किये एसआई शिशिर पटेल द्वारा वादी मुकदमा बनकर मुकदमा दराज करा दिया गया।

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