अपहरण कर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
आजमगढ़ अपहरण कर एक महिला की हुई हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सतीश चंद्र द्विवेदी ने सुनाई। मुकदमे के अनुसार चार अप्रैल साल-2000 को एक राहगीर ने संजरपुर बाजार के पास झाड़ी में एक महिला का शव देखा और इसके बारे में सूचना दी। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर को देखकर मृतका के पुत्र मुन्ना निवासी पंदना थाना रानी की सराय ने निजामाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां सोमारी देवी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में तीन अप्रैल को दीवानी कचहरी गईं थीं, लेकिन घर नहीं लौटीं।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू किया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि निजामाबाद थाने के कोही की सराय गांव निवासी मूलचंद उर्फ खुरचुन पुत्र बनारसी यादव ने सोमारी से रुपये उधार लिया था। मांगने पर आरोपी ने सोमारी देवी का अपहरण कर हत्या कर दी। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी और अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने इस मुकदमे के वादी समेत कुल दस गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी मूलचंद को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।