समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी तीन साल में दूसरी बार खत्म हुई है। विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म को अपनी विधायकी इसलिए खोनी पड़ रही क्योंकि सोमवार को एक विशेष अदालत ने उन्हें और उनके पिता आज़म खान को 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। उनपर मुरादाबाद में एक सड़क जाम करने को लेकर मामला दर्ज था।
जमानत पर रिहा…
जिस घटना के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था वह 1 जनवरी, साल-2008 को पड़ोसी रामपुर जिले में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें सात जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई थी। अब्दुल्ला रामपुर के स्वार से विधायक हैं। सोमवार को अब्दुल्ला आजम और आजम खान मुरादाबाद में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो साल कैद की सजा सुनाई। उन पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बाद में आजम खान और उनके बेटे ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आवश्यक ज़मानत जमा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
किन धाराओं के तहत हुई है सजा…
अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। एक अन्य सरकारी वकील मोहनलाल विश्नोई ने कहा कि मामले के सात अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इनमें अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली और पूर्व विधायक हकी इकराम कुरैशी और नईम-उल-हसन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने कुल आठ अभियोजन पक्ष और 17 बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 2 जनवरी, 2008 का है, जब एक कार जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान यात्रा कर रहे थे, को मुरादाबाद जिले के छजलेट थाना क्षेत्र में काले रंग की फिल्म होने के कारण रोका गया था।