बसपा सांसद अफजाल अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में प्रार्थना पत्र किया खारिज
गाजीपुर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।अफजाल अंसारी को गुरुवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम और एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत ने 14 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल अंसारी का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अब अफजाल अंसारी को कोर्ट में गैंगस्टर केस का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि 22 नवंबर साल-2007 में मुहम्दाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले में अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी,एजाजुल हक पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। साल-2010 में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर है। आरोप से मुक्त करने के लिए उनकी तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि वह साल-1985 से 2001 तक विधायक रहे हैं। उनकी राजनैतिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आरोपित बनाया गया है।
उन्होंने अपने पक्ष में कई तर्क देकर आरोप मुक्त करने की मांग की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोप तय करने के लिए 20 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। कुछ दिन पहले ही बसपा सांसद की जमीन हुई थी कुर्क बंदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी थी। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत की गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कासिमाबाद थाने में मामला दर्ज है।अफजाल अंसारी गाजीपुर से साल-2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद अफजाल अंसारी का कहना था कि इतने सालों की जो मेहनत मैंने की है, यह सब उसी का इनाम मुझे दिया जा रहा है।मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।