विज्ञापन
विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें – 9721975000 *

पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्‍याकांड में कोर्ट ने सुनाई माफिया कुंटू सिंह समेत सात आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

आजमगढ़। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में अदालत ने मंगलवार को माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंटू समेत सात आरोपितों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसमें कुंटू को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सजा की जानकारी दी गई। पूर्व विधायक समेत दो लोगों की 19 जुलाई 2013 की सुबह जीयनपुर कस्बे में गोली मारकर हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 10 मई को नौ आरोपितों को दोषसिद्ध करार दिया था। इसमें बयान मुल्जिम के बाद मोहम्मद रिजवान और विजय यादव के फरार होने के कारण अदालत ने उनकी पत्रावलि अलग कर दी, जबकि बयान मुल्जिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह की फाइल पहले ही अलग कर दी गई थी।

 

यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा रौनापार थाना क्षेत्र के मऊ कुतुबपुर निवासी भरत राय की जीयनपुर कस्बे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ की तथा ध्रुव सिंह समेत ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 11 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआइ ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपितों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपितों ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, मृत्युंजय, दिनेश, कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। एक आरोपित राम प्रवेश उर्फ बिट्टू के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई, जबकि एक अन्य आरोपित कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया।

 

मुकदमे के अंतिम चरण में बयान मुलजिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह फरार हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान व विजय यादव बयान मुल्जिम के बाद फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत 21 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सात आरोपित ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान मुलजिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह फरार हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान व विजय यादव बयान मुल्जिम के बाद फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत 21 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सात आरोपित ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

राजस्थान में तीन एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार, चौंका रहे आंकड़े     |     तीन बच्चों की मां पर चढ़ा ‘इश्क का बुखार’, प्रेमी के संग हुई फरार; पति ने लगाई पुलिस से गुहार     |     पियवा से पहिले हमार रहलू, वरमाला के बाद दुल्हन प्रेमी संग हुई फरार, मंडप में जमकर हुआ बवाल     |     20 राउंड की फायरिंग के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दो गैंगस्टरों को किया ढेर     |     उन्नाव में करंट से नहीं हुई थी मौत, चारों बच्चों कि-की गई थी हत्या, 11 दिन बाद पिता के खिलाफ दर्ज हुआ केस     |     करोड़पति पति की हत्या करवाने के बाद प्रेमी से बोली ‘कातिल’ पत्नी, एक्सीडेंट हो गया क्या     |     मथुरा में कोहरे का कहर,शादी से लौट रही ट्रेवलर दिल्‍ली-आगरा हाईवे पर हुई हादसे का शिकार,चार की मौत     |     सावधान बढ़ने वाली है ठंड:यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज, आज से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट,मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी     |     डॉक्टरों ने प्रसूता के बच्चे को मृत बताकर सभासद को बेचा, 1 महीने बाद खुला राज     |     मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनने के आसार, जानें एग्जिट पोल     |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9721975000