प्रतापगढ़: बच्ची से रेप के दोषी को आजीवन कारावास,कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची से रेप के दोषी सत्यम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सत्यम पाल को दुष्कर्म करने और मारपीट करने का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 5 दिसंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता अपनी सात साल की बच्ची के साथ आरोपित की दुकान पर घर का सामान लेने गई थी। आरोपित ने बच्ची के साथ मारपीट की और अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
घटना के बाद पीड़िता के गुप्तांग में गंभीर घाव होने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। न्यायालय ने आदेश दिया है कि पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। इस मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने पैरवी की।