महिला सहित दो को आजीवन कारावास अपराधउत्तरप्रदेशप्रतापगढ़ प्रतापगढ़। युवक की गला दबाकर हत्या में महिला सहित दो को आजीवन कारावास By Ramesh Tiwari Rajdar Last updated Jun 16, 2024 538 प्रतापगढ़ ।अपर सत्र न्यायाधीश बाबू राम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए मृतक की पत्नी महेशगंज के लोदीपुर गांव की रेखा, बाघराय के उमरीकोटिला गांव के राजा सरोज को सश्रम आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा मगलू के अनुसार उसने 16 अगस्त 2012 को उसके भाई शंकर लाल की फांसी लगाकर आत्माहत्या की सूचना दी गई। बाद में उसे जानकारी मिली कि उसके भाई शंकर लाल सरोज को उसके भाई की पत्नी रेखा देवी व राजा सरोज एवं बहन साधना देवी ने मिलकर मारपीट कर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और सबूत को छिपाने के लिए 15 अगस्त 2012 की रात में फांसी लगाकर आत्मा हत्या का शोर मचाया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने रेखा देवी व राजा सरोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की। समाचार 538 Share