इश्क में अंधी बहन ने दी थी भाई के हत्या की सुपारी, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
विदिशा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या के मामले में गंजबासौदा न्यायलय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने एक व्यक्ति की हत्या में दोषी पाए गए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी फरहान उर्फ मामू, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद आसिफ, आरती ठाकुर और आफरीन बी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120(बी) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।
सुपारी देकर करवाई भाई की हत्या…
दरअसल, यह मामला 24 फरवरी साल-2022 का है, जब भोपाल-सिरोंज रोड पर सतपाड़ा डबरी के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि मृतक राजू राजपूत अपनी बहन आरती ठाकुर और मोहम्मद आसिफ के प्रेम संबंध का विरोध कर रहा था। इसी कारण आरती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने पेशेवर शूटरों को सुपारी देकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
फिंगर प्रिंट साक्ष्य से खुली हत्या की गुत्थी…
घटनास्थल पर मृतक के ऑटो से मिले फिंगर प्रिंट्स की जांच के बाद मुख्य आरोपी फरहान उर्फ मामू की पहचान हुई। पूछताछ में उसने पूरी साजिश का खुलासा किया और अन्य आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आई। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया, ” यह प्रकरण विदिशा जिले के थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। जहां सुपारी देकर हत्या की गई थी। इस केस में फिंगर प्रिंट जांच बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। अपराधियों के फिंगर प्रिंट घटनास्थल पर पाए गए, जिससे उनकी पहचान हो सकी। जांच में हमारी टीम ने सराहनीय कार्य किया और उच्च स्तरीय विवेचना की बदौलत दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।