शादी समारोह में युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयो को आजीवन कारावास की सजा
रुद्रपुर। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों सहित चार हत्या आरोपियों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने आजीवन कारावास एवं 3400 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि बाल्मीकि बस्ती महेश पूरा काशीपुर निवासी चंद्रमुखी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 फ़रवरी साल-2013 की रात क़रीब नौ बजे बाल्मीकि इस क्षेत्र पंचायत घर में शादी समारोह चल रहा था जहाँ पर उनके परिवार के लोग नाच गा रहे थे कि तभी पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस के ही रहने वाले हैं रामकिशोर चौहान उर्फ़ व मूंदड़, संजय चौहान पुत्रगण मंगला चौहान, इन्द्रमोहन पुत्र जगमोहन एवं विशाल पुत्र चन्दर ने पुरानी रंजिश के चलते उनके युवा पुत्र संजीव कुमार उर्फ़ संजू की चाक़ू व तमंचों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी, वह एवं संजू की पत्नी मीरा बचाने गयीं तो उन पर भी फ़ायरिंग कर दी। इस वारदात से वहाँ भगदड़ मच गई और हत्या के आरोपी वहाँ से धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने 15 फ़रवरी साल-2013 को संजय, रामकिशोर व विशाल को चैती चौराहा से गिरफ़्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर चाक़ू एवं तमंचा बरामद कर लिए इस मामले के चौथे आरोपी इन्द्र मोहन ने न्यायालय में एहतियात था जिसको पुलिस ने रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद कर लिया। चारों अभियुक्तों के ख़िलाफ़ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी दीपक अरोरा ने 18 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय ने चारों को धारा- 302, 149 में आजीवन कारावास और दो दो हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा- 147 व 148 में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और दो दो सौ रुपए जुर्माने, धारा- 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने तथा धारा- 307 में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। इसके अलावा धारा- 25 आर्मस एक्ट में रामकिशोर व इन्द्रमोहन को दो दो वर्ष के कठोर कारावास और दो दो सौ रुपए जुर्माने तथा विशाल को धारा- 4/25 आर्मस एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास और दो सौ रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी।