मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी अब सरकारी घोषित, बेटे अब्बास और उमर की याचिका हुई निरस्त
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित 12 करोड़ रुपये कीमत की जमीन अब सरकारी संपत्ति घोषित हो गई हैं। आयकर विभाग ने 2023 में मुख्तार की प्रॉपर्टी सीज की थी। इस बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के फैसले पर निर्णायक प्राधिकारी कार्यालय ने अनुमति दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की याचिका को रद्द कर दिया है।
आयकर विभाग ने बीते वर्ष अप्रैल में माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित 12.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया था। गाजीपुर के कपूरपुर इलाके में स्थित संपत्ति को मुख्तार ने अपने करीबी रीयल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्र ने नाम पर खरीदा था। सेल डीड में बतौर भुगतान दर्शाने के लिए जिन चेक का जिक्र किया गया था, वह कभी भुनाए ही नहीं गए थे।
गणेश दत्त IS-191 गैंग का सदस्य
पुलिस ने आयकर विभाग को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्तार अंसारी ने गणेश दत्त मिश्रा और उनके पिता की शिवशंकर मिश्रा के नाम से कई बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। आयकर विभाग ने जब इसकी जांच की तो पाया कि की गणेश दत्त मिश्रा ने 0.11748 हेक्टेयर और 0.254 हेक्टेयर भूमि सुषमा श्रीवास्तव, गीता राय से खरीदी थी। पुलिस फाइल में गणेश दत्त मिश्र को मुख्तार अंसारी की ओर से संचालित IS-191 गैंग का सदस्य बताया गया है। बताते चलें कि मार्च 2024 में बांदा जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी।