यूपी में छह महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक,योगी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगर धरना-प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बुरी खबर है।योगी सरकार ने अब छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है।छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी गई।ये आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया है।
ये आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा,सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे।आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सात दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के ऐलान के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। योगी सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने के लिए एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट या ESMA का प्रयोग किया है। ये नियम सरकार के सभी विभागों,निगमों और कॉरपोरेशन पर लागू होगा।