प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ ब्लाक प्रमुख की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दिए आदेश, ऑडी कार समेत 9 वाहन होंगे जब्त
Khulasaindia News Network : प्रतापगढ़ में बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। इसमें एक ऑडी कार सहित कुल नौ वाहन शामिल हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में एक कार, दो बाइक, एक फोर्ड एंडेवर कार, एक फोर्स गोरखा, एक ट्रैक्टर, दो बुलेट बाइक और एक ऑडी कार शामिल है।
इन सभी वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 44 लाख 34 हजार रुपये बताई गई है। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और मारपीट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। सुशील सिंह को बीते 21 जून को दो सगे भाइयों को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने उन्हें 26 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेने के बाद ड्रग्स भी बरामद किया था। इसके बाद उन पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। कई महीने जेल में रहने के बाद, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह चार दिन पहले ही रिहा हुए थे। हालांकि, जेल से छूटने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। पुलिस प्रशासन ने अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अभियुक्त सुशील कुमार सिंह की कुल ₹ 44,34,295/- (चवालीस लाख चौंतीस हजार दो सौ पचानवे रुपये) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश हुआ है। धारा- 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत चिन्हित आपराधी अभियुक्त सुशील कुमार सिंह के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा 01 बलैनो कार, 02 KTM मोटर साइकिल, 01 फोर्ड इन्डीवर कार, 01 फोर्स गोरखा, 01 ट्रैक्टर स्वराज, 02 बुलेट मोटर साइकिल, 01 ओडी कार को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सुशील कुमार सिंह उपरोक्त थाना पट्टी का गैंगस्टर अभियुक्त है जिसके विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में गैंगस्टर,हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस जैसे गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त सुशील कुमार सिंह उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में कुल 9 अभियोग है, दर्ज
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-312/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त/ गैंग लीडर अभियुक्त सुशील कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल सम्पत्ति की कुर्की माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अर्जित चल सम्पत्ति जैसे- 01 बलैनो कार, 02 KTM मोटर साइकिल, 01 फोर्ड इन्डीवर कार, 01 फोर्स गोरखा, 01 ट्रैक्टर स्वराज, 02 बुलेट मोटर साइकिल, 01 ओडी कार की लगभग कुल कीमत कुल ₹ 44,34,295/- (चवालीस लाख चौंतीस हजार दो सौ पचानवे रुपये ) को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश प्रदान हुआ है।
सुशील कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास
01- मु0अ0सं0 339/2015 धारा 188 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ।
02- मु0अ0सं0 247/2017 धारा 427 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
03- मु0अ0सं0 251/2023 धारा 419, 420, 386, 506 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
04- मु0अ0सं0 219/2025 धारा 109(1), 115(2), 140(2), 190, 191(2), 191(3), 3(5), 351(3), 352, 61(2), 62, 117(2), 253ख बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
05- मु0अ0सं0 221/2025 धारा 3(5), 352, 351(2), 126(2), 119(2), 115(2) बीएनएस का अभियोग थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
06- मु0अ0सं0 222/2025 धारा 3(5), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
07- मु0अ0सं0243/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
08- मु0अ0सं0 343/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
09- मु0अ0सं0 312/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है । समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है । वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें । कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें । समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।