मनीष गुप्ता हत्याकांड के मामले में सामने आया रोचक मोड़, तत्कालीन SHO जेएन सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय

बहुचर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई न्यायालय ने पांच आरोपियों पर दर्ज हत्या का मुकदमा हटाकर ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। आदेश के तहत अब तत्कालीन एसएचओ जेएन सिंह पर 302 के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि अन्य आरोपी अक्षय मिश्रा (एसआई), विजय यादव (एसआई), राहुल दुबे (एसआई), कमलेश यादव (ड्राइवर), प्रशांत कुमार (हमराही) पर क्रमशः 323, 325, 506, 201, 218 के अंतर्गत ट्रायल चलेगा। गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में हुए बहुचर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई न्यायालय ने पांच आरोपियों पर दर्ज हत्या का मुकदमा हटाकर ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। जबकि एक अन्य आरोपी रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन एसएचओ जेएन सिंह पर हत्या के मुकदमे के अंतर्गत ट्रायल करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सीबीआई के अपर जिला जज विजय कुमार झा ने दिए. आदेश के तहत अब तत्कालीन एसएचओ जेएन सिंह पर 302 के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि अन्य आरोपी अक्षय मिश्रा (एसआई), विजय यादव (एसआई), राहुल दुबे (एसआई), कमलेश यादव (ड्राइवर), प्रशांत कुमार (हमराही) पर क्रमशः 323, 325, 506, 201, 218 के अंतर्गत ट्रायल चलेगा।

गौरतलब हो कि 27 सितंबर 2021 में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कृष्णा पैलेस कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता, प्रदीप और हरवीर रूम नंबर 512 में ठहरे थे। आरोप था कि पुलिस चेकिंग के दौरान एसएचओ सहित अन्य आरोपी पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता के साथ बतकही हुई और पुलिस वालों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में दिवंगत मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की मांग पर केस को एसआईटी कानपुर को स्थानांतरित किया गया था। इसी बीच मीनाक्षी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सरकार ने पहले से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रालय के लिए ट्रांसफर कर दिया। सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने इस विषय पर सिर्फ जेएन सिंह को 302 का दोषी माना. बाकियों पर अन्य धाराओं के तहत ट्रालय चलाने की अनुमति दी।

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