प्रतापगढ़: हत्या और धमकी देने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास व 20-20 हज़ार का जुर्माना
प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल ने हत्या और जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के 8 दंड से दंडित किया है। दोषी ठहराए गए लोगों में मनीष कुमार वर्मा (निवासी ओरी का पुरवा, सगरा सुंदरपुर थाना लालगंज) नन्हेंलाल और सुनील वर्मा दोनों निवासी हादिराही,थाना लालगंज) शामिल है। राज्य की ओर से एडीजीसी अजय कुमार पांडे ने पैरवी की।
यह मामला 17 दिसंबर 2025 की रात 8:30 का है।वादी लक्ष्मीकांत अपने साथी छोटेलाल वर्मा और करीम के साथ ट्यूबवेल पर जा रहे थे।रास्ते में बजरी के खेत से किसी ने उन पर फायर कर दिया। टॉर्च जलाने पर पता चला कि गांव के मनीष कुमार और नन्हेंलाल ने गोली चलाई थी, जो करीम को लगी और वह गिर पड़े।
लक्ष्मीकांत और छोटे लाल के चिल्लाने पर अभियुक्त मनीष कुमार , नन्हेंलाल वर्मा, सुनील कुमार और एक बाल अपचारी हवाई फायर करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। करीम के घर सूचना दी गई और उनके भाई हारून उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे गंभीर हालत के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन प्रतापगढ़ ले जाते समय रास्ते में ही करीम की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया। बाल अपचारी से संबंधित पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को विचरण हेतु भेजी गई है।