Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आख़िरकार मिल गई जमानत

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे। ईडी ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर कल शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।

शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, सीएम केजरीवाल

बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे। ईडी ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी, और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी खुशी का माहौल है।

कोर्ट में दी गई दलील, ‘गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया गया पैसा’

विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदू ने ईडी की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। बहस के दौरान, ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर, 2021 को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने तटीय क्षेत्र में AAP के फंड का प्रबंधन किया था।

कोर्ट में क्या बोली ईडी…?

ईडी ने कोर्ट में कहा कि, “होटल को दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चनप्रीत सिंह (सह-अभियुक्त) ने अपने बैंक खाते से किया था. चनप्रीत वह व्यक्ति हैं, जिसने विभिन्न ‘अंगड़िया’ (कूरियर) से 45 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।” अंगड़िया प्रणाली एक पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है जहां व्यापारी एक विश्वसनीय कूरियर के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी भेजते हैं। यह आम तौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है। केंद्रीय एजेंसी ने जांच में शामिल होने के लिए बार-बार समन की अवहेलना करने को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा।

सिर्फ बयानों पर आधारित था मामला, सीएम के वकील की दलील

ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने नौ समन की अवहेलना करने के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि, केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि, “बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूल की है। वे यहां संत नहीं हैं। वे लोग खुद दागी हैं, बल्कि ऐसा भी लगता है कि जो उन्हें जमानत और माफी दिए जाने का वादा किया गया था।

साउथ ग्रुप से 100 करोड़ आने के भी सबूत नहीं

सीएम के वकील ने कहा “परिस्थितियों को इंटरनली ऐसे जोड़ा जाना चाहिए कि अपराध की ओर ले जाए। वकील ने कहा कि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ रुपये साउथ ग्रुप से आए थे. ये सभी बयान हैं। कोई सबूत नहीं है। ईडी और सीबीआई के अनुसार, साउथ ग्रुप राजनेताओं, व्यापारिक लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है, जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को रिश्वत दी। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि कई सह-अभियुक्तों के बयानों में विरोधाभास है।

सीएम केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

उन्होंने कहा कि ‘अगर कमी को पूरा करने के लिए एक और बयान दर्ज किया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यही वह प्रक्रिया है जिसका वे पालन करते हैं। जांच हमेशा अंतहीन होती हैं। वे जब चाहें किसी को भी फंसा देते हैं। यह उत्पीड़न का सबसे बड़ा साधन है। बुधवार को अपनी दलीलें आगे बढ़ाते हुए, केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी कि उनके द्वारा न्याय से बचने या जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

कल तिहाड़ जेल से आ सकते हैं, बाहर

सीएम के वकील ने कहा कि, केजरीवाल के इस तर्क को खारिज करते हुए कि ईडी को उनके खिलाफ एकमात्र सबूत ‘सिर्फ बयान’ मिले थे, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि जब सबूत सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है, तो अनुमोदनकर्ताओं को सबूत बनाया जाता है। ईडी ने बुधवार को अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को आरोपी बनाया गया था, तब आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

ईडी ने कोर्ट में कहा कि, “केजरीवाल ने रिश्वत की मांग की। उन्होंने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। केजरीवाल ने AAP के लिए फंड मांगा केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। आप यह नहीं कह सकते कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। अगर AAP अपराध करती है, तो पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा।’ केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि, अब AAP को आरोपी बनाया गया है।

पार्टी के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं, केजरीवालः ईडी

केजरीवाल पार्टी के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ईडी ने कहा, रिश्वत मांगने की बात स्टेबलिश हो गई है। पैसा गोवा गया है। यह हवाला डीलरों के पास गया है। हमने बयान दर्ज किए हैं। रकम का बड़ा हिस्सा नकद में दिया गया था, यह भी स्थापित हो गया है।

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