भवन स्वामी की शिकायत से नाराज होकर किरायेदार के लड़कों ने की मकान मालिक के बेटे के साथ मारपीट

डेढ़ माह में दूसरी बार हुई घटना से पीड़ित परिवार सदमें में…
प्रतापगढ़। कोतवाली नगर क्षेत्र के फलमंडी गेट के सामने खान मार्किट की दुकान नम्बर एक जो अति जर्जर व जीर्ण शीर्ण है, जिसकी छत भरत मिलाप की रात डीजे की धमक से गिर गई। भवन स्वामी को भय है कि कहीं जर्जर दुकान गिर जाती है तो जनहानि होने की दशा में उसका जिम्मेदार कौन होगा ? इस भय से भवन स्वामी जिला प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन व पुलिस प्रशासन से शिकायत किया है कि जर्जर भवन को गिराकर जनहानि होने से बचाने का कार्य किया जाए।
दुकान खाली करने के प्रेशर से परेशान दुकानदार के लड़कों और उनके दो साथियों ने भवन स्वामी की शिकायत से नाराज होकर किरायेदारे के लड़कों ने की मकान मालिक के बेटे के साथ मारपीट एक माह के अंदर दो बार मारपीट की। कैफ, सारिफ, आसिफ व राही पुत्रगण हलीम ने पहली बार दिनांक- 10/06/2026 को मोहम्मद मोहसिन पुत्र मतीन निवासी- फलमंडी गेट, बेगम वार्ड, थाना- कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ मारा पीटा था। दिनांक- 25/07/2026 को दूसरी बार मारपीट के बाद मोहम्मद मोहसिन की तहरीर पर कोतवाली नगर में कैफ, सारिफ, आसिफ व राही पुत्रगण हलीम व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
पीड़ित इलेक्ट्रीशियन है और घर से थोड़ी दूर पर दुकान खोल कर अपनी जीविका चलाता है। पीड़ित रोज की तरह कल दिनांक- 25/07/2026 को समय लगभग 9:30 बजे जब वह दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में कैफ, सारिफ, आसिफ व राही पुत्रगण हलीम निवासी- नया माल गोदाम रोड़, थाना- कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ व 2 अज्ञात लोग उसे रोक लिए और पीड़ित के भाई मोहम्मद मोमिन के बारे में पूछने लगे। पीड़ित ने कारण पूछा तो सारिफ ने कहा कि आजकल तुम्हारा भाई हम लोगों के खिलाफ बहुत शिकायत कर रहा है।
लगता है कि उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित ने कहा कि मोहम्मद मोमिन जो शिकायत कर रहा है, उसमें गलत क्या है ? इतने में सारिफ गाली देते हुये बोला कि तुमको अभी मारा पीटा गया था, लेकिन तुम सुधरे नहीं। सारिफ ने अपने भाइयों से कहा कि आओ आज इसी को निपटा दिया जाये। इतने में कैफ ने पीड़ित का गला दबाकर उसे पटक दिया और आसिफ ने उसे लात से उसके पीठ व पेट पर मारने लगा। राही ने पीड़ित का पैर पकड़ कर घसीटते हुए कहा कि आज इसका ही काम तमाम कर दिया जाए। इतने में जो 2 अज्ञात लोग थे वो पीड़ित को डंडे से मारने लगे।
पीड़ित हल्ला गुहार मचाया तो उसके दोनों भाई मोहम्मद मोमिन व मोहम्मद महफूज दौड़ते हुए पीड़ित के पास आये तब आरोपी लोग धमकी देते हुए भाग गये कि इस बार तो तुम्हे छोड़ दिया, अगली बार जान से हाथ धो लोगे। पीड़ित को इसके पहले भी कैफ, सारिफ, आसिफ व राही पुत्रगण हलीम ने दिनांक- 10/06/2026 को मारा पीटा था। उक्त घटना की सूचना तत्काल UP112 से किया था। पीड़ित ने उक्त घटना की लिखित सूचना दी थी, परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। कल की घटना दूसरी बार घटित हुई है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 191(2), धारा- 126(2), धारा- 115(2), धारा- 352, धारा- 351(3) के तहत कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा- 351 (3) गंभीर आपराधिक धमकी (Grievous Criminal Intimidation) से संबंधित है। इसके तहत जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने, या संपत्ति को आग से नुकसान जैसी गंभीर धमकियां देने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)की धारा 191(2) में दंगा करने के लिए सजा का प्रावधान है।